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पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इनकम टैक्स भरने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके साथ ही पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान दिखाने के लिए भी किया जाता है। हालांकि, पैन कार्ड खो जाने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो भी आप कुछ चरणों का पालन करके अपना कार्ड तुरंत वापस पा सकते हैं।

ऐसे पाएं अपना खोया हुआ पैन

आइए जानते हैं डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स। सबसे पहले टिन-एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद आवेदन के प्रकार को "मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार / पैन कार्ड का पुनर्मुद्रण (मौजूदा पैन डेटा में कोई बदलाव नहीं)" के रूप में चुनें।

सभी अनिवार्य जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरें और सबमिट करें। एक टोकन नंबर दिखेगा। भविष्य में उपयोग के लिए आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर भेजा जाएगा। अब आवेदन करना जारी रखें।

'पर्सनल डिटेल' पृष्ठ पर सभी फ़ील्ड भरें। आप पैन आवेदन जमा करने के तीन तरीकों में से चुन सकते हैं - आवेदन दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करना, ई-केवाईसी के माध्यम से डिजिटल जमा करना और ई-हस्ताक्षर। ई-केवाईसी और ई-साइन के जरिए डिजिटल डिपॉजिट के लिए आधार कार्ड जरूरी है। प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए आधार रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करते समय, फॉर्म को ई-साइन करने के लिए एक डिजिटल हस्ताक्षर की जरुरत होगी।

वहीं अगर प्रक्रिया ई-हस्ताक्षर से पूरी होती है तो भी आधार कार्ड अनिवार्य है। आपको अपने पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई फोटो अपलोड करनी होगी। कागजातों को अपलोड करने के बाद आवेदन को सत्यापित करने के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको भौतिक पैन कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड के बीच चयन करना होगा। ई-पैन कार्ड के लिए वैध ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी।

संपर्क विवरण और दस्तावेज संबंधी जानकारी भरें और आवेदन जमा करें। आपको भुगतान पेज दिखाई देगा। भुगतान पूरा होने के बाद एक पावती रसीद उत्पन्न की जाएगी। 15-20 दिनों में पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
 

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