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यदि आपका पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में खाता है, तो 1 मई 2023 से आपके खातों में अपर्याप्त शेष राशि के कारण लेनदेन विफल होने पर आपसे ATM लेनदेन के लिए 10 रुपये + जीएसटी का जुर्माना लगाया जा सकता है। बैंक ने इस नए नियम की घोषणा अपनी वेबसाइट पर की है। इसके अलावा, इसने ग्राहकों को शुल्कों के बारे में सूचित करने के लिए SMS अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। ताकि ग्राहक अपना खाता बनाए रख सकें और 10 रुपये + जीएसटी के जुर्माने से बच सकें।

इस बीच बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद ATM ट्रांजैक्शन फेल होने की समस्या को दूर करने के लिए पीएनबी नई गाइडलाइन लेकर आया है। यदि कोई ग्राहक विफल ATM लेनदेन के बारे में शिकायत करता है, तो बैंक शिकायत प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर समस्या का समाधान करेगा। इसके अलावा, बैंक 30 दिनों के भीतर इस मुद्दे को हल नहीं कर सका। तो ग्राहक को बैंक द्वारा प्रति दिन 100 रुपये की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

आप इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए शिकायत कर सकते हैं

ATM का उपयोग करते समय आपका लेन-देन विफल हो गया। पीएनबी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800180222 और 18001032222 के माध्यम से कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। बैंक एक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी करा रहा है, जिसमें ग्राहक पीएनबी की वेबसाइट पर जाकर भाग ले सकते हैं। वे बैंक की सेवाओं के साथ अपने अनुभव और बैंक से संतुष्ट हैं या नहीं, इस बारे में फीडबैक दे सकते हैं।
 

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