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Up Kiran, Digital Desk: कबूतरों को दाना डालने वालों के लिए बुरी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई नगर निगम को कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों को दाना डालने से सार्वजनिक उपद्रव होता है और लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है।
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात कही है। पशु प्रेमियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह मामला जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और यह सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर और संभावित खतरा है।
बिना अनुमति के दाना डाल रहे लोग
इस महीने की शुरुआत में कोर्ट ने महानगरीय क्षेत्र में बीएमसी द्वारा एक पुराने कबूतरखाने को गिराने पर रोक लगा दी थी। हालाँकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह इन पक्षियों को दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकता। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि लोग बिना अनुमति के कबूतरों को दाना डाल रहे हैं।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की घोर अवहेलना की उभरती स्थिति के साथ अब स्थिति और जटिल हो गई है। हमारे पहले के आदेश में कबूतरों को खिलाने और इकट्ठा करने का समर्थन करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था और अब नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा रहा है। अदालत ने बीएमसी को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो निर्देशों का उल्लंघन कर कबूतरों को खाना खिला रहे हैं।
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