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Up Kiran, Digital Desk: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष गौहर अली खान के अनुसार, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाई-प्रोफाइल अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण में 11 जून (बुधवार) को जमानत मिलने की उम्मीद है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) 190 मिलियन पाउंड के मामले के संबंध में खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को दी गई सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है।

72 वर्षीय खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं और कई कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) के साथ एक विवादास्पद समझौते के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो संपत्ति के दिग्गज मलिक रियाज से जुड़ी भ्रष्टाचार जांच के बाद पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड वापस करने पर सहमत हुई थी। ये आरोप लगाया गया है कि खान की सरकार ने राष्ट्रीय खजाने के लिए अभिप्रेत प्रत्यावर्तित धन को भूमि अधिग्रहण मामले में रियाज की कंपनी बहरिया टाउन द्वारा बकाया देनदारियों के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी।

खान की पत्नी और अल-कादिर ट्रस्ट की सह-ट्रस्टी बुशरा बीबी भी इस मामले में शामिल हैं। गौहर अली खान ने जोर देकर कहा कि खान पर दबाव बनाने के लिए उन्हें बिना किसी औपचारिक आरोप के हिरासत में रखा गया है। उन्होंने दोहराया कि खान की रिहाई के लिए कोई सौदा नहीं किया जाएगा।

गौहर अली ने 11 जून को इमरान खान के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद आईएचसी ने पहले की सुनवाई स्थगित कर दी थी। गौहर ने आगामी सुनवाई के दौरान अनुकूल परिणाम की उम्मीद जताई और 11 जून को खान और उनकी पत्नी दोनों के लिए एक अहम दिन बताया।

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