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Passport Renew Rules: दुनिया के हर देश में नागरिकों को कई तरह के दस्तावेज़ों की जरूरत होती है। जैसे पहचान प्रमाण, वोटर कार्ड, टैक्स दस्तावेज़ और विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट। इन सभी कागजों का महत्व अलग-अलग है, किंतु विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट एक अनिवार्य दस्तावेज होता है बगैर इसके आप किसी अन्य देश की यात्रा नहीं कर सकते।

पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी तय उम्र की जरूरत नहीं है। जैसे डीएल और वोटर कार्ड के लिए 18 साल की उम्र जरूरी होती है। वहीं पासपोर्ट के लिए यह नियम लागू नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी के पासपोर्ट बनवाए जा सकते हैं। नवजात बच्चे का भी पासपोर्ट आसानी से बनवाया जा सकता है।

कब करवाया चाहिए पासपोर्ट रिन्यू

पासपोर्ट की वैधता भी एक अहम पहलू है। बालिग लोगों को मिलने वाला पासपोर्ट 10 साल के लिए वैध होता है, जबकि नाबालिगों को पांच साल के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से पहले आपको उसे रिन्यू करवाना जरूरी है। इसके लिए पासपोर्ट की एक्सपायरी से 9 से 12 महीने पहले रिन्यूअल आवेदन करना चाहिए ताकि यात्रा की योजना में कोई बाधा न आए।

जानें रिन्यू करवाने की प्रक्रिया

पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस में संबंधित फॉर्म भरकर दस्तावेज़ जमा करना होगा। रिन्यूअल शुल्क ₹1500 से ₹2000 तक हो सकता है और इसके बाद आपका नया पासपोर्ट आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा।

पासपोर्ट न केवल विदेश यात्रा के लिए जरूरी होता है, बल्कि इसकी वैधता और रिन्यूअल के नियमों को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा से पहले येसुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट वैध है और उसकी रिन्यूअल प्रक्रिया समय से पूरी कर ली गई है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

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