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Up Kiran,Digital Desk: मान सरकार ने ठेका आधार पर काम करने वाले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 200 रुपये की कटौती की जाएगी, जो विकास कर के रूप में जमा किए जाएंगे। यह कदम पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018 के तहत लिया गया है।

डीडीओ को नई जिम्मेदारी, ई-चालान के माध्यम से कर की वसूली
सरकार ने सभी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसरों (DDOs) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे योग्य कर्मचारियों के वेतन से निर्धारित कर राशि की कटौती करें और उसे ई-चालान के जरिए राज्य सरकार के खजाने में जमा कराएं। इसके साथ ही, इस प्रक्रिया के अनुपालन के लिए पंजाब के सभी सिविल सर्जनों और डिप्टी मेडिकल कमिश्नरों को जरूरी सूचना भी भेज दी गई है, ताकि यह नियम शीघ्र लागू किए जा सकें।

किसे प्रभावित करेगा यह कदम?
4 फरवरी 2026 को जारी एक पत्र के अनुसार, यह कटौती उन कर्मचारियों के वेतन से की जाएगी जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 2,50,000 रुपये से अधिक है। हालांकि, यह कटौती केवल तभी लागू होगी जब कर्मचारी की आय कर अधिनियम के तहत अनुमन्य कटौतियों के बाद भी इस सीमा से ऊपर होगी।

बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर पड़ सकता है असर
यह नया आदेश ठेका कर्मचारियों की बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकता है, जिनकी आय पहले से सीमित होती है। इससे कर्मचारियों की कुल वेतन राशि में कमी आएगी, हालांकि, यह कदम राज्य सरकार की विकास योजनाओं के लिए जरूरी बताया जा रहा है।