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Up Kiran, Digital Desk: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा लिए गए कर्ज़ से जहाँ पंजाब पहले से ही भारी कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है, वहीं अब सरकार ने पंजाब की जनता पर एक और बड़ा बोझ डाल दिया है। पंजाब सरकार ने संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने ये आदेश चुपचाप जारी कर दिए और अधिसूचना भी जारी नहीं होने दी। खास बात यह है कि यह संपत्ति कर 1 अप्रैल, 2025 से बढ़ाया गया है।
जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार हर साल निजी अस्पतालों से लेकर आम दुकानदारों तक, हर सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान से संपत्ति कर वसूलती है, चाहे वह कोई सामाजिक क्लब हो या खिलाड़ियों के खेलने के लिए तैयार किया गया कोई खेल स्टेडियम। इसके साथ ही, आवासीय भवन मालिकों से भी यह संपत्ति कर वसूला जाता है।
टैक्स बढ़ाने पर मजबूर पंजाब पर और कर्ज़
स्थानीय निकाय विभाग ने अपनी अधिसूचना में लिखा है कि केंद्र सरकार या बाज़ार से तय दर से 0.25 प्रतिशत ज़्यादा कर्ज़ लेने के लिए यह कर बढ़ाना ज़रूरी है। अगर स्थानीय निकाय विभाग यह संपत्ति कर नहीं बढ़ाता है, तो वह तय दर से 0.25 प्रतिशत ज़्यादा कर्ज़ नहीं ले पाएगा। इससे आम जनता पर ज़्यादा बोझ पड़ने के साथ-साथ सरकार जहाँ भी ज़्यादा पैसा देगी, वहाँ से और कर्ज़ भी ले सकेगी।
अब पंजाब सरकार ने 5 जून, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर पंजाब में संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
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