Up Kiran, Digital Desk: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता नछत्तर सिंह गिल की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। अकाली नेता और एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने जानकारी देते हुए बताया कि नछत्तर सिंह गिल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
उन्होंने बताया कि याचिका के माध्यम से नछत्तर गिल की अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस नछत्तर गिल को अवैध हिरासत में रख रही है। यह याचिका शनिवार शाम 6:15 बजे दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने आज यानी सोमवार को सुनवाई तय की थी।
सुनवाई के दौरान कलेर और एडवोकेट दमनबीर सोबती ने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद नछत्तर गिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इससे साफ है कि यह एफआईआर सुनवाई के बाद दर्ज की गई, जो पूरी तरह से गलत है। इसलिए, एफआईआर को आज ही चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।




