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बेंगलुरु रोड रेज मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। इंडियन एयर फोर्स के अधिकारी विंग कमांडर शिलादित्य बोस पर कर्नाटक पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उनके शुरुआती बयान का खंडन किया गया है और उन्हें एक बाइक सवार पर शारीरिक हमला करते हुए दिखाया गया है। ये घटना सोमवार की सवेरे टिन फैक्ट्री जंक्शन के पास हुई, जब बोस और उनकी पत्नी एयरपोर्ट जा रहे थे।

कई रिपोर्टों के मुताबिक, बोस इस वक्त कोलकाता में हैं। बेंगलुरु पुलिस द्वारा चल रही जांच के तहत जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। घायल बाइक सवार विकास कुमार एक कॉल सेंटर कर्मचारी है। उसकी शिकायत के बाद बायप्पनहल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कई गंभीर प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिनमें धारा 108 (उकसाना), 115 (2) (मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास), 304 (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 352 (गंभीर उकसावे के अलावा आपराधिक बल का प्रयोग या हमला) शामिल हैं।

जानें क्या है पूरा मामला

बताया जाता है कि यह घटना सवेरे लगभग 6 बजे हुई जब बोस और उनकी पत्नी, स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता दत्ता - दोनों डीआरडीओ अधिकारी - कोलकाता के लिए उड़ान पकड़ने के लिए हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। बाद में बोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनका खून से लथपथ चेहरा दिखाई दे रहा था और इल्जाम लगाया कि एक बाइक सवार ने कन्नड़ न बोलने की वजह से उन पर हमला किया। उन्होंने दावा किया कि बाइक सवार लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, उनका रास्ता रोक रहा था और बिना उकसावे के हमला कर दिया।

बोस ने कहा कि मैं चिल्लाता रहा और लोगों से पूछता रहा कि क्या कर्नाटक देश की सेवा करने वाले सशस्त्र बलों के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्थानीय निवासी चुपचाप खड़े रहे, सिवाय कुछ वरिष्ठ नागरिकों के जिन्होंने मदद करने का प्रयास किया।