Archana Makwana: श्री हरमंदिर साहिब में योग आसन करने वाली अर्चना मकवाना कल पुलिस जांच में शामिल नहीं हुई हैं। इस मामले को लेकर पुलिस अब उन्हें दूसरा नोटिस भेजेगी। शिरोमणि कमेटी की शिकायत पर थाना व डिवीजन पुलिस ने अर्चना मकवाना के विरूद्ध आईपीसी की धारा 295ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
एसएचओ हरसंदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में अर्चना को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत 30 जून तक पेश होने का नोटिस जारी किया गया था, मगर वह पेश नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक न तो उन्होंने और न ही उनके किसी कानूनी प्रतिनिधि ने पुलिस से संपर्क किया है।
क्या कहता है कानून
उन्होंने कहा कि नियमानुसार एफआईआर में नामित व्यक्ति को जांच में भाग लेने के लिए तीन नोटिस भेजे जाते हैं। उन्हें जांच में शामिल होने के लिए पहला नोटिस भेजा गया था मगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया। पुलिस उन्हें दो और नोटिस भेजेगी, अगर वह तीनों नोटिस स्वीकार नहीं करती हैं तो गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
इससे पहले अर्चना मकवानन ने अपने एक वीडियो के जरिए शिरोमणि कमेटी को चेतावनी दी थी कि अगर सिख संगठन ने उनके विरूद्ध दायर केस वापस नहीं लिया तो वह शिरोमणि कमेटी के विरूद्ध कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करेंगी।
ये घटना 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की है, जब गुजरात के वडोदरा की रहने वाली अर्चना मकवाना ने श्री हरिमंदर साहिब की परिक्रमा में योग आसन किया।
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