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pension news: उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन की चयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्गों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर तत्काल पेंशन मिलनी चाहिए और चयन प्रक्रिया में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण ऐक्ट की सतर्कता-अनुश्रवण समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए मौजूदा प्रक्रिया बहुत झमेले वाली है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानक हैं। आवेदन करने के लिए आयु 60 साल की होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की मंजूरी अनिवार्य है।

आवेदन के साथ प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। शहरी क्षेत्र में भी ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता होती है। आवेदन के बाद, सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

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