
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नए नियम के तहत अब शराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बीयर की एक बोतल ही खरीद पाएगा। जी हां, दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान जाना पड़ेगा या फिर करीब 1 से 2 घंटे के बाद वह उसी दुकान में आकर शराब ले पाएगा। इससे पहले काउंटर से चार बोतल तक खरीदने का नियम था।
नियम में ये बदलाव शराब व बीयर का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के मकसद से किया गया है। जहां प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देसी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है और इसीलिए अद्धी व पव्वा खरीदने वालों को राहत दी गई है।
जानकारी के मुताबिक दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में दो या चार भी खरीद सकता है। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलाव किए गए तो नए नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई, वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकान में प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया और इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एक टाइम में शराब की एक बोतल ही खरीद पाएगा।