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मऊ/लखनऊ। मऊ की जिला अदालत ने बुधवार को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा के खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया। यह वारंट अब अफसा की गिरफ्तारी या उनकी मौत होने तक प्रभावी रहेगा। मालूम हो कि मऊ की अदालत ने अफसा के खिलाफ पहले ही 50 हजार रुपये का इनाम और लुक आउट नोटिस जारी किया हुआ है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि साल 2020 में मऊ के रैनी गांव में बने एफसीआई गोदाम की बाउंड्री वाल को प्रशासन ने गिरा दिया था। जिलाधिकारी के आदेश पर बाउंड्री वाल को ध्वस्त किया गया था। आरोप था कि उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा ग्राम समाज और दलित समाज के लोगों का है। इस गोदाम और उसकी बाउंड्री वाल का निर्माण कराने वाली कंपनी की डायरेक्टर अफसा थीं। इसी वजह से उनपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी।

तेज हुई कानूनी प्रक्रिया

क्षेत्राधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि अफसा अंसारी पर पहले भी इनाम घोषित किया गया था, अब उनका नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जाएगा। अदालत के निर्देश के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।