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दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों के तहत, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू होगा। अब 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन ईंधन नहीं भरवा पाएंगे, चाहे वे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों  ।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम?

सभी ईंधन पंपों पर ANPR कैमरे (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान) लगाए जाएंगे, जो वाहन को पहचान कर इसकी उम्र जांचेंगे  ।

उम्र सीमा पार कर चुके वाहन जब ईंधन लेने पहुंचेंगे, तो कैमरा तुरंत रियल‑टाइम अलर्ट भेजेगा और वह वाहन ईंधन नहीं भर सकेगा; अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलते ही वाहन जब्त किया जा सकता है  ।

 

नियम का विस्तार – NCR

1 नवम्बर 2025 से गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), सोनीपत जैसे प्रमुख NCR जिलों में भी यह नियम लागू होगा  ।

बाकी NCR जिलों में 1 अप्रैल 2026 से यह प्रतिबंध शुरू होगा  ।

 

किन वाहनों पर रोक लगेगी?

डीजल वाहन: 10 वर्ष से अधिक चलने वाले।

पेट्रोल वाहन: 15 वर्ष से अधिक चलने वाले।

इन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा, और नियम तोड़े जाने पर उनका पंजीकरण रद्द हो सकता है  ।

 

वाहन मालिकों के विकल्प

वाहन को स्क्रैप करवा सकते हैं या

NOC लेकर NCR क्षेत्र से बाहर ले जा सकते हैं  ।

 

उद्देश्य और असर

इस नियम का प्रमुख मकसद दिल्ली‑एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को सड़कों से हटाना है  । दिल्ली में करीब 61 लाख पुराने वाहन हैं, जो प्रदूषण का बड़ा कारण हैं  ।