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Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ  हमजा को दोषी ठहराते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ये ऐतिहासिक फ़ैसला आरोपी के ख़िलाफ़ आरोप तय होने के मात्र 26 दिनों के भीतर आया है जिसकी व्यापक सराहना की जा रही है। राज्य में 'भारतीय न्याय संहिता' (बीएनएस) के तहत इतनी त्वरित सज़ा का यह पहला केस बताया जा रहा है।

मामले के बारे में जानें

घटना 27 अप्रैल 2025 की है जब जौनपुर के जाफ़राबाद थाने में एक महिला ने अपनी पांच साल की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी तभी खुर्शीद आलम उर्फ  हमजा ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया था।

पीड़िता की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया और केस दर्ज कर जांच तेज़ कर दी।

पुलिस की तेज़ कार्रवाई और न्यायपालिका का त्वरित फ़ैसला

इस मामले में पुलिस की सक्रियता काबिले तारीफ रही। आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ  हमजा के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने के ठीक अगले ही दिन पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाख़िल कर दी थी।

ज़िला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) राजेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने मां की तहरीर पर मात्र 24 घंटे के भीतर जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने आरोपी खुर्शीद आलम उर्फ  हमजा को दोषी क़रार दिया और उसे 25 साल की सज़ा और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

 

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