
Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़के को सांप मारने के आरोप में पकड़ा गया है। यह घटना तब प्रकाश में आई जब लड़के द्वारा सांप को डंडे से पीट-पीटकर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए, वन विभाग ने कार्रवाई की और लड़के के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) के तहत मामला दर्ज किया।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, यह घटना 17 अगस्त को सामने आई जब यह पता चला कि बलिया के उभांव थाना क्षेत्र के मुजैना गांव का रहने वाला 12 वर्षीय एक लड़के ने एक सांप को मार डाला और इसका वीडियो इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद, वन विभाग हरकत में आया।
वन विभाग के निरीक्षक उग्रसेन कुमार ने बताया कि उन्होंने मामले में बिलथरा रोड वन विभाग कार्यालय में लड़के के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। लड़के को सोमवार को पकड़ा गया और बलिया की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे सरकारी अवलोकन गृह (government observation home), जो मौ में स्थित है, भेज दिया है।
वन्यजीव संरक्षण का महत्व और कानून
यह घटना वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत, भारत में कई प्रजातियों के जानवरों को संरक्षित किया गया है, और उन्हें मारना या नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। सांप, जो पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अक्सर गलत धारणाओं या डर के कारण हमलों का शिकार हो जाते हैं। इस मामले में, नाबालिग लड़के की हरकत कानून के दायरे में आई है, और वन विभाग ने उचित कार्रवाई की है।
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