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Up Kiran, Digital Desk: नए साल की शुरुआत से ही सिगरेट पीने वाले लोग अतिरिक्त आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। सरकार ने तंबाकू उत्पादों और सिगरेट पर जीएसटी बढ़ाने का ऐलान किया है। यह नया रेट 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा, लेकिन दुकानों पर लोग पहले ही महंगी कीमतों का सामना कर रहे हैं।

कई जगह 10 रुपये वाली सिगरेट अब 11 या 12 रुपये में बिक रही है। जब ग्राहक दुकानदार से शिकायत करते हैं, तो अक्सर उन्हें जवाब मिलता है कि यह स्टॉक और सेल्स टीम की जिम्मेदारी है। यह समस्या सिर्फ एक शहर या दुकान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में सामान्य दिख रही है।

नए जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी का असर

सरकार ने पिछले महीने बताया था कि 1 फरवरी से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू होगी। इसके तहत नॉन-फिल्टर और 65 मिलीमीटर तक की सिगरेट की कीमत 2-3 रुपये बढ़ सकती है। वहीं लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर 5-8 रुपये या उससे ज्यादा का इजाफा हो सकता है।

हालांकि, उपभोक्ता इन बढ़ी कीमतों के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि दुकानदार एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से पहले ही सिगरेट पर मनमानी मूल्य वसूल रहे हैं।

मेट्रो और छोटे शहरों में समान समस्या

इस प्रकार की कीमत वृद्धि सिर्फ छोटे शहरों तक सीमित नहीं है। दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में भी दुकानदार पुराने स्टॉक को ज्यादा दाम पर बेचकर मुनाफा बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 10 रुपये वाली सिगरेट को 12 रुपये में बेचना कानून के खिलाफ है।

लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 2019 के तहत दुकानदार पैकेट पर लिखी एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते। सिगरेट भी इसी कानून के तहत आती है और अधिक मूल्य वसूलना अवैध माना जाता है।

दुकानदार पर कार्रवाई कैसे करें

अगर आप महंगी कीमत वसूलने वाले दुकानदार के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है राष्‍ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का इस्तेमाल। टोल फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

इसके अलावा, https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर फोटो, बिल या अन्य सबूत अपलोड करके भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत मिलने के बाद लोकल अथॉरिटी या लीगल मेट्रोलॉजी विभाग इसकी जांच करते हैं और यदि मामला सही पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई की जाती है।