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Up Kiran, Digital Desk: पंजाब में कई गाँवों की पंचायतें गाँव के लड़के-लड़कियों के नशे और अंतर्जातीय विवाह को लेकर प्रस्ताव पारित कर रही हैं। अब हाल ही में संगरूर के उपली गाँव की पंचायत ने गाँव में किसी भी तरह के एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, गाँव की पंचायत ने कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए हैं।
यह प्रस्ताव क्यों पारित किया गया?
पंचायत का कहना है कि गाँव के बच्चों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इस संबंध में गाँव के सभी प्रवेश द्वारों पर बड़े-बड़े फ्लेक्स लगाए गए हैं। साथ ही, पंचायत और गाँव के लोगों ने गाँव के सभी दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वे भविष्य में कोई भी एनर्जी ड्रिंक न रखें और न ही बेचें, क्योंकि ऐसा करने पर दुकानदार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।
पंचायत सदस्यों का कहना है कि दुकानदारों ने भी उनका समर्थन किया है और कोई भी एनर्जी ड्रिंक न बेचने का अनुरोध किया है। गाँव के लड़के-लड़कियों की शादी और प्रवासियों के बारे में जानकारी देने संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। आइए जानते हैं इन प्रस्तावों के बारे में...
गाँव में कोई भी दुकानदार स्टिंग या एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचेगा, अन्यथा उस दुकानदार का पंचायत और नगर द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।
यदि गाँव का कोई भी व्यक्ति नशा बेचते या करते पकड़ा जाता है, तो गाँव का कोई भी व्यक्ति, नंबरदार या पंचायत सदस्य उसकी ज़मानत या गवाही देने नहीं जाएगा और न ही उसे वापस भेजेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यदि इस गाँव या किसी अन्य गाँव का कोई लड़का गाँव की किसी लड़की से विवाह करके हमारे गाँव में आता है, तो उसे भी गाँव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
यदि कोई प्रवासी गाँव में किसी के घर में रहता है, तो मकान मालिक की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उस प्रवासी का पुलिस सत्यापन करवाए और उसकी एक प्रति पंचायत को दे। पंचायत द्वारा उस प्रवासी को कोई आधार कार्ड या वोटर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
संपत्ति की खरीद/बिक्री के मामले में, यदि पूरा परिवार सहमत हो, तो नंबरदार, पंचायत सदस्य या अन्य व्यक्ति गवाही दे सकता है, यदि परिवार सहमत नहीं है, तो कोई भी गवाही नहीं देगा।
गाँव में खुशी आदि के अवसर पर जो भी डी.जे. लगाया जाता है, उसका समय डी.सी. साहब द्वारा रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध पंचायत द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैक्टर पर डेक लगाने वाले व्यक्तियों को निर्देश दिया जाता है कि वे गाँव के जूह यानी फिरनी आदि के अंदर न जाएँ। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई मोटरसाइकिल पर पटाखे जलाता है या बड़े हॉर्न बजाता है, तो पंचायत द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गाँव में किसी भी मेडिकल हॉल द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई इंजेक्शन (सिरिंज) नहीं दिया जाएगा, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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