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Up Kiran, Digital Desk: मेघालय की जेल में लगभग दो महीने से बंद सोनम रघुवंशी और उनके कथित प्रेमी राज की ज़मानत पाने की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई हैं। दोनों ने ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्ज़ी खारिज कर दी है। इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम और हत्या के मामले में आरोपी उनके प्रेमी राज ने ज़िला अदालत में ज़मानत याचिका दायर की थी। हालाँकि, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।

शादी के 11 दिन बाद ही हत्या की साजिश

इंदौर के सहकार नगर में रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम से हुई थी। शादी के 11 दिन बाद ही सोनम हनीमून के बहाने राजा को शिलांग ले गई। वहाँ उसने कथित तौर पर अपने कथित प्रेमी राज और उसके दोस्तों की मदद से राजा की हत्या कर दी और शव को घाटी में फेंक दिया।

पुलिस जाँच में पता चला है कि सोनम और राज ने हत्या की साजिश रची थी। हालाँकि, हत्या के सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को ज़मानत मिल गई है। शिलांग से लौटने के बाद, उन्होंने सोनम को इंदौर में पनाह दी और सबूत मिटाने में उसकी मदद की।

सबूत मिटाने की भी कोशिश

हत्या के बाद, सोनम इंदौर लौट आई और देवास नाका स्थित एक फ्लैट में छिप गई। यह फ्लैट दलाल शिलोम जेम्स के ज़रिए खरीदा गया था। पुलिस जाँच के अनुसार, सोनम के फरार होने के बाद, दलाल शिलोम, फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर ने फ्लैट से बैग, पिस्तौल और जेवरात पलासिया स्थित एक नाले में फेंक दिए थे। अब तीनों को अदालत से ज़मानत मिल गई है।

15 अगस्त के बाद चार्जशीट दाखिल होने की संभावना

फ़िलहाल, शिलांग पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। 15 अगस्त के बाद चार्जशीट दाखिल होने की संभावना है, जिसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू होगी। राजा के परिवार का कहना है कि यह हत्या पूर्वनियोजित थी और बड़ी चालाकी से अंजाम दी गई थी, इसलिए आरोपियों को किसी भी हालत में ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।

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