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Up Kiran, Digital Desk: आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है! अब आपको जीएसटी (GST) से जुड़ी किसी भी तरह की धोखाधड़ी या समस्या के लिए इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. केंद्र सरकार ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) पर ही जीएसटी संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग से कैटगरी बना दी है

इसका मतलब है कि अगर कोई दुकानदार आपसे गलत जीएसटी वसूलता है, बिल नहीं देता है, या फिर जीएसटी के नाम पर कोई और धांधली करता है, तो अब आप सीधी इसकी शिकायत एक ही जगह पर आसानी से कर सकते हैं.

क्या है यह नई सुविधा और यह कैसे काम करेगी?

सरकार ने यह कदम 'जीएसटी 2.0 सुधारों' के तहत उठाया है, जो 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं. इन नए सुधारों के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल और शिकायतें आ सकती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह ख़ास सुविधा शुरू की है.

एक ही नंबर, हर समस्या का हल: अब आप टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी जीएसटी से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

ऑनलाइन भी है सुविधा: आप चाहें तो INGRAM (Integrated Grievance Redressal Mechanism) पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं.

कई भाषाओं में मिलेगी मदद: यह हेल्पलाइन अंग्रेजी के अलावा 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति अपनी भाषा में शिकायत कर सके.

आप किन-किन तरीकों से कर सकते हैं शिकायत?

सरकार ने शिकायत दर्ज कराने के लिए कई रास्ते खोले हैं ताकि आपको कोई परेशानी न हो:

कॉल करें: टोल-फ्री नंबर 1915 पर

ऑनलाइन पोर्टल: INGRAM portal

व्हाट्सएप, SMS और ईमेल

मोबाइल ऐप और उमंग ऐप

आपकी शिकायत दर्ज होते ही आपको एक यूनिक डॉकेट नंबर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.