Up kiran,Digital Desk : उत्तराखंड कैबिनेट ने प्राग फार्म औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब किसी भी आवंटित भूमि का उपयोग तीन साल के भीतर नहीं किया गया तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
पट्टेदार को मिलेगा उप-पट्टा करने का अधिकार
संशोधन के अनुसार, औद्योगिक विकास विभाग की अनुमति और राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन के लिए उप-पट्टा किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि पट्टेदार अब भूमि को समान औद्योगिक उपयोग के लिए किसी अन्य को पट्टे पर दे सकता है।
प्राग फार्म औद्योगिक क्षेत्र की विस्तार जानकारी
ऊधमसिंह नगर जिले के प्राग फार्म में 1354.14 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित की गई है। पहले जारी आदेश के अनुसार, पट्टेदार को भूमि बेचने या पट्टे पर देने के अलावा किसी अन्य तरह से हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं थी। अब यह संशोधन औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
तीन साल में अनिवार्य उपयोग
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भूमि का उपयोग आवंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में करना अनिवार्य होगा। यदि इस दौरान भूमि का उपयोग नहीं किया गया, तो आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा।


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