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Up Kiran, Digital Desk: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने 40% की नई वस्तु एवं सेवा कर (GST) स्लैब को पेश किया, जो इस व्यवस्था का सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब होगा। यह बदलाव सरकार द्वारा की गई नई GST सुधारों का हिस्सा है, जिसमें अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स की दरें घटा कर 5% और 18% की गई हैं।

"पाप वस्तुएं (sin goods)" क्या हैं?

"पाप वस्तुएं" वे उत्पाद हैं जो स्वास्थ्य या समाज के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इनमें तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, और शर्करा या मादक पेय शामिल हैं। सरकारें इन वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाती हैं ताकि इनका उपभोग कम हो सके और समाज की भलाई के लिए राजस्व जुटाया जा सके।

भारत में, इन "पाप वस्तुओं" पर पहले से ही उच्चतम GST दरें लागू थीं, जिनमें 28% और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति उपकर शामिल थे। अब, इस उपकर को समाप्त कर, इन्हें 40% GST स्लैब में समाहित किया गया है।

"विशेष दर" का उद्देश्य क्या है?

40% GST स्लैब को "विशेष दर" कहा गया है, क्योंकि यह केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर लागू होता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य या समाज के लिए हानिकारक उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि उच्च दर के माध्यम से इन वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाकर, लोगों को इनका उपभोग कम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

40% GST स्लैब के तहत कौन सी वस्तुएं आएंगी?

नए जीएसटी ढांचे के तहत कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। इनमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं:

पान मसाला

सिगरेट

गुटखा

चबाने वाला तंबाकू

अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू अपशिष्ट

सिगार, चेरूट, सिगारिलोस

तंबाकू के विकल्प

वातित और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ

कैफीनयुक्त पेय

1,200 सीसी (पेट्रोल) और 1,500 सीसी (डीजल) से बड़ी कारें

350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें

निजी उपयोग के लिए विमान और नौकाएं

रेसिंग कारें

ऑनलाइन जुआ और गेमिंग प्लेटफॉर्म

यह ध्यान देने योग्य है कि इन वस्तुओं पर पहले से ही 28% GST और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जा रहा था, जिसके चलते इन पर प्रभावी टैक्स दर पहले ही 40% के करीब पहुंच चुका था।

56वीं GST परिषद बैठक में बदलाव

56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में 12% और 28% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, नई GST संरचना के तहत अधिकांश वस्तुओं पर 5% और 18% कर लगाया जाएगा। इससे रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, छोटी कारों, टीवी, और एयर कंडीशनर पर कम कर लगेगा।

इसके अलावा, कई दवाइयों और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर भी या तो टैक्स छूट दी गई है या इन्हें 5% के स्लैब में डाला गया है।

समाप्ति पर विचार
नए GST सुधारों से सरकार का उद्देश्य आर्थिक संरचना को और अधिक सुगम और जनता के हित में बनाना है। जहां एक ओर कुछ वस्तुओं पर करों को बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों की ज़रूरत की वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। ये कदम क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में नया बदलाव लाएंगे, इसका समय ही जवाब देगा।

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