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Up Kiran, Digital Desk: बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। 7 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है और 15 सितंबर 2025 से महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में ₹10,000 भेजे जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
ग्रामीण महिलाएं आवेदन के लिए जीविका संकुल स्तरीय संघ के पास जाएंगी और उनके आवेदन प्रखंड परियोजना इकाई द्वारा पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद राशि सीधे खातों में ट्रांसफर होगी। वहीं शहरी महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है, जहां आधार नंबर से आवेदन किया जाएगा। जांच के बाद उनकी राशि सीधे खाते में भेज दी जाएगी।
आवेदन के लिए रखी गई हैं कुछ शर्तें
आवेदन के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। न तो वह और न ही उसका पति आयकरदाता होना चाहिए। महिला के बच्चे अविवाहित हों। अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित न हों, वे भी पात्र होंगी। साथ ही आवेदिका को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जीविका सदस्यता प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
सरकार ने स्वरोजगार के कई विकल्प सुझाए हैं, जैसे फल, जूस व डेयरी उत्पाद की दुकान, सब्जी- किराना, मोबाइल बिक्री, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक व कपड़ा दुकान, ई-रिक्शा, पशुपालन, कृषि कार्य, स्टेशनरी और फोटोकॉपी सेंटर।
योजना के तहत 6 महीने में महिलाओं को अधिकतम ₹2 लाख तक का लाभ स्वरोजगार के लिए मिलेगा। पहली किस्त से शुरुआत कर यह योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाने जा रही है।