Up Kiran, Digital Desk: भारत में पैन कार्ड और आधार कार्ड, दोनों ही प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। सरकार ने इन दोनों को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अब तक PAN-Aadhaar जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो भविष्य में आपको कई प्रकार की वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि PAN को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है और अब इसमें बहुत कम समय बचा है।
31 दिसंबर तक जोड़ने पर क्या होगा?
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, अगर निर्धारित समय सीमा तक PAN-Aadhaar नहीं जोड़ा गया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन के निष्क्रिय होने पर कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं।
इनकम टैक्स से जुड़ी समस्याएं
आप संबंधित वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
यदि आपने अतिरिक्त टैक्स भरा है, तो रिफंड नहीं मिलेगा।
आपकी आय पर TDS और TCS सामान्य दर से अधिक कटेगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है।
निवेश और बैंकिंग पर प्रभाव
फॉर्म 15G और 15H मान्य नहीं होंगे, जिससे ब्याज पर टैक्स कट सकता है।
डीमैट खाता खोलने या शेयर बाजार से जुड़े लेन-देन में समस्याएं आ सकती हैं।
म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और बीमा जैसी निवेश योजनाओं में ट्रेडिंग पर रोक लग सकती है।
बैंक खातों से जुड़े बड़े लेन-देन और खाता संचालन भी प्रभावित हो सकते हैं।
लोन लेने में दिक्कत
अगर आपका पैन निष्क्रिय है, तो व्यक्तिगत लोन, गृह लोन, वाहन लोन या शिक्षा लोन के लिए आवेदन करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान सक्रिय पैन की मांग करते हैं।
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