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Up Kiran, Digital Desk: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले एक बड़े कदम में, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) ने गुरुवार, 1 अगस्त 2025 को बिहार के लिए मतदाता सूची (Voter List) का मसौदा (Draft Electoral Rolls) प्रकाशित कर दिया है. यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision - SIR) अभ्यास के पूरा होने के बाद किया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है. मसौदा सूची सार्वजनिक पहुंच के लिए ऑनलाइन (Online Access) उपलब्ध करा दी गई है यह कदम बिहार में आगामी चुनावों के लिए तैयारियों में पारदर्शिता और सहूलियत लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार के मतदाताओं के लिए मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को सुबह 10:00 बजे प्रकाशित कर दी गई है. आप निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी जांच सकते हैं.यह voters.eci.gov.in पोर्टल पर बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को एक्सेस करने का सीधा लिंक है. आप अपने EPIC नंबर (जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर होता है) या अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके भी अपनी स्थिति सत्यापित कर सकते हैं. यह सुविधा मतदाताओं को बिना किसी परेशानी के अपनी जानकारी की जांच करने और किसी भी त्रुटि या विसंगति की रिपोर्ट करने की सुविधा देती है.

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मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 'दावों और आपत्तियों' (Claims and Objections) की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक चलेगी. इस अवधि के दौरान, कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल छूटे हुए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने, अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारी (DEOs) द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदा सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

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इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया ने कई चिंताएं भी खड़ी की हैं, खासकर विपक्ष द्वारा "सामूहिक बहिष्कार" की आशंका को लेकर. इस प्रक्रिया से पहले राज्य में लगभग 7.93 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे.आयोग ने बताया कि SIR के दौरान 52 लाख मतदाताओं को 'मृत' या 'स्थान परिवर्तन' के कारण हटा दिया गया है, जिनमें 18 लाख मृत, 26 लाख शिफ्ट हो चुके मतदाता, और 7 लाख डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल हैं.

करीब 35 लाख मतदाता ऐसे भी हैं जो या तो अनट्रेसएबल (Untraceable) हैं या स्थायी रूप से अपने पंजीकृत पतों से चले गए हैं. वहीं, 7.24 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने SIR के लिए अपने गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) जमा किए हैं, जो कुल पंजीकृत मतदाताओं का 91.69% है.निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भी सूचित किया था कि उनका उद्देश्य मतदाता सूची में नामों को जोड़ना है, हटाना नहीं. यह महत्वपूर्ण है कि जिन मतदाताओं ने 25 जुलाई की समय-सीमा तक अपने प्रपत्र जमा नहीं किए, उनके नाम मसौदा सूची में नहीं होंगे, लेकिन वे अभी भी 'दावों और आपत्तियों' की अवधि के दौरान आवेदन कर सकते हैं.अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित की जाएगी.

युवा मतदाताओं के लिए खास मौका: जो युवा मतदाता 1 जुलाई, 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 1 अक्टूबर, 2025 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें फॉर्म 6 (Form 6) में अपना आवेदन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. निर्वाचन आयोग 1 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार भर में ऐसे युवा मतदाताओं को नामांकित करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए. 

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