सहायक अध्यापक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला तो CM योगी ने दिया ये बड़ा आदेश

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के बुधवार को दिए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है, उनकों राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें।
इससे पहले आज प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों की अपील को खारिज कर दिया। सर्वोच्च आदालत ने योगी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कटऑफ को अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उप्र सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कटऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षामित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी, जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा।  सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रारूप पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा कर पूरे देश में ये संदेश दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब किसान का अधिकार है जिसे लेकर योगी सरकार काम कर रही थी।
उन्होंने कहा कि हम 69,000 में से 31,227 पदों पर भर्ती पूरी कर चुके हैं। शेष पदों पर न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही उनकी प्रक्रिया पूरी कर देंगे।
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