Bank Rules: 1 फरवरी से बदल जायेंगे इन बैंकों के नियम, आप भी जान लें नहीं तो पड़ जायेंगे मुश्किल में

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बैंक समय-समय पर अपने नियमों में कोई न कोई बदलाव करते रहते हैं लेकिन कई बार ग्रहकों को समय पर इसका पता नहीं चल पाता और वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर आप एसबीआई , पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद आवश्यक हैं। अब ये तीनों बैंक अपने नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। ये नियम 1 फरवरी 2022 से सभी खाताधरकों पर लागू हो जाएंगे। हालांकि ये बैंक अपने खाताधारकों को नियम बदलने संबंधी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें इन बदलावों के बारे में जानकारी नहीं हैं। आइये जानते हैं उन नियमों के बारे में जो बदलने वाले हैं।

Bank Rules

चेक क्लीयरेंस के नियम

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को बता दें कि यह बैंक 1 फरवरी से चेक क्लीयरेंस से जुड़े नियमों को बदलने जा रहा है। 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए बैंक के सभी कस्टमर को पॉजिटिव पे सिस्टम फॉलो करना होगा। इसका मतलब ये है कि अब चेक इश्यू करने के बाद उस चेक से संबंधित जानकारी बैंक को देनी होगी। ऐसा न करने पर चेक क्लीयर नहीं होगा। बैंक ने ये फैसला ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। चेक इश्यू करने की जानकारी आप मैसेज, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के जरिये भी बैंक को दे सकते हैं। ये बदलाव 10 लाख से ऊपर की रकम वाले चेक के लिए है। अगर आपने इससे कम रकम का चेक इश्यू किया है तो फिर आपको इस प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है।

पीएनबी के नियम

पंजाब नेशनल बैंक ने नियमों में जो बदलाव किये है उससे ग्रहक परेशान हो सकते हैं। पीएनबी ने जो नियम बदला है उसके तहत आपके अकाउंट में पैसे न होने की स्थित में अगर आपकी किस्त या निवेश का डेबिट फेल हो जाता है तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए आप पर ढाई सौ रुपये की पैनल्टी लगाई जाएगी। अभी तक इसके लिए मात्र 100 रुपये का चार्ज लगाया जाता था। इसके साथ ही अगर आप डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल या रद्द कराते हैं तो भी आपको 100 रुपये के बजाय 150 रुपये फाइन देना होगा।

एसबीआई से पैसे ट्रांसफर करना हुआ महंगा

अब बात करें एसबीआई की तो अब इस बैंक से पैसे ट्रांसफर करना और अधिक महंगा हो जायेगा। बैंक की वेबसाइट के अनुसार बैंक 1 फरवरी से आईएमपीएस (IMPS) ट्रांजेक्शन में एक नया स्लैब जोड़ने जा रहा है, जो 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये का है। अब 2 से 5 लाख तक रुपये आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर करने पर ग्राहकों को 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।

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