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Up kiran,Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कहा कि इस संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों की शंकाओं का समाधान होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि SIR में लगे 8505 अफसर जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को रिपोर्ट करें।

वकील को अनुशासन का पाठ
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी की दलील पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत कोई बाजार नहीं है। उन्होंने कोर्ट में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया।

पुलिस और DGP को निर्देश
कोर्ट ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने नोटिस जला दिए हैं। इस पर पश्चिम बंगाल के DGP को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

सीएम ममता बनर्जी की याचिका
ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया की वैधता और राजनीतिक पक्षपात पर सवाल उठाया। उनका दावा था कि कमजोर वर्ग के लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम न हटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन
कोर्ट ने कहा कि स्थानीय बोलियों और नामों की वर्तनी में अंतर को मतदाता को बाहर करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि कोई भी वास्तविक मतदाता अपना अधिकार नहीं खोएगा और व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा।