बिहार सरकार को बड़ा झटका ,पटना हाईकोर्ट का शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने से इनकार

img

पटना, 22 सितम्बर यूपी किरण। बिहार सरकार को साल 2019 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल इनकार किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने नीरज कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तिथि को फिर से विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब 8 जून, 2020 को विज्ञापन निकाला गया, तो राज्य सरकार कैसे 23 नवंबर, 2020 को कटऑफ डेट कह रही है।

 कोर्ट ने कहा कि विगत 8 जून, 2020 तक सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली होनी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी। बता दें कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का मामला 2019 का है। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो सेवारत शिक्षक 18 महीने का डीएलएड कोर्स पास किया था, उन्हें भी इस नियोजन कार्यक्रम में आवेदन देने का अधिकार पटना हाईकोर्ट ने संजय कुमार यादव के मामले में पारित न्यायादेश के जरिए दिया था।

Related News