विजय माल्या माल्या को बड़ा झटका, हिंदुस्तान लाने का रास्ता साफ

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नई दिल्ली ।। भगोड़े व्यापारी विजय माल्या की हिंदुस्तान प्रत्यर्पित करने के विरूद्ध दायर की गई याचिका को ब्रिटेन की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया। माल्या 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिंदुस्तान में वांछित है। माल्या ने फरवरी में इंग्लैंड और वेल्स की हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने माना है कि माल्या के विरूद्ध हिंदुस्तान में कई बड़े आरोप लगे हैं।

विजय माल्या (64) ने 31 मार्च को याचिका के संबंध में ट्वीट में कहा था कि मैंने बैंको को निरंतर उनके पूरे पैसे चुकाने के लिए ऑफर किया है। न तो बैंक रुपया लेने को तैयार रहे हैं और न ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सम्पत्तियों को छोड़ने के लिए। काश इस वक्त वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) मेरी बात को सुनतीं।

रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इविन और जस्टिस एलिजाबेथ लाइंग की दो सदस्यीय पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। माल्या के विरूद्ध हिंदुस्तान में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है।

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न्यायाधीशों ने कहा कि हम यह मानते हैं कि एडीजे यानी सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा पाए गए आरोप कुछ मामलों में हिंदुस्तान की तरफ (सीबीआई और ईडी) से लगाए गए आरोपों से अधिक व्यापक हैं, लेकिन 7 ऐसे अहम घटनाओं में संयोगवश आरोप हिंदुस्तान में लगाए गए हैं। यह सुनवाई ऐसे समय में हुई है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रहा है। सुनवाई संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गई है।

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