img

www.upkiran.org

नई दिल्ली।। सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने शायरा बनो की याचिका पर तीन तलाक की वैधानिकता पर आज अपना निर्णय सुनाया। इस पांच जजों के बेंच में पांच धर्म के जज शामिल थे। कोर्ट ने फ़िलहाल 6 महीने के लिए तलाक पर रोक लगा दी है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुनाया।

अब तक मिली खबर के मुताबिक कोर्ट ने भले ही धर्म के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है ,लेकिन बहुमत यानि 5 में से 3 जजों की राय के अनुसार तीन तलाक असंवैैैधानिक है। उन्होंने सरकार से कहा है कि छह महीने के अंदर इस पर कानून लेकर आए।

न्यूज़ अपडेट की जा रही है..

--Advertisement--