डाबर इंडिया को लगा तगड़ा झटका, FSSAI ने शहद और घी समेत कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई रोक

डाबर इंडिया को लगा तगड़ा झटका, FSSAI ने शहद और घी समेत कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई रोक

देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में शामिल डाबर इंडिया को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। FSSAI ने कंपनी के कुछ खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

खाद्य सुरक्षा नियामक का कहना है कि कंपनी द्वारा कुछ उत्पादों को लेकर किए गए दावे मौजूदा नियमों के अनुरूप नहीं थे और इससे उपभोक्ताओं के गुमराह होने की संभावना थी।

FSSAI ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी जमा करे।

किन प्रोडक्ट्स पर लगी रोक?

FSSAI की कार्रवाई कई श्रेणियों के उत्पादों पर लागू की गई है। इनमें शामिल हैं:

  • डाबर शहद
  • एप्पल साइडर विनेगर
  • वर्जिन कोकोनट ऑयल
  • तिल का तेल
  • देसी घी
  • नारियल पानी
  • नारियल का दूध

इन उत्पादों से जुड़े दावों और लेबलिंग की जांच के बाद नियामक ने यह कदम उठाया है।

"100% नेचुरल" और "100% शुद्ध" दावों पर उठे सवाल

FSSAI के अनुसार, डाबर अपनी वेबसाइट और कुछ उत्पादों की पैकेजिंग पर "100% नेचुरल", "100% शुद्ध", "100% शुद्धता की गारंटी" और "100% ऑर्गेनिक" जैसे दावे कर रही थी।

खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि FSS (Food Safety and Standards) Regulations, 2018 के तहत इस तरह के "100%" वाले दावे स्पष्ट नहीं हैं और इनकी पूरी तरह पुष्टि करना संभव नहीं है।

FSSAI का कहना है कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर भ्रमित कर सकते हैं।

ऑर्गेनिक लोगो के इस्तेमाल पर भी आपत्ति

जांच के दौरान कुछ उत्पादों को लेकर विशेष आपत्तियां सामने आईं।

FSSAI के मुताबिक, डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर वैध FSSAI ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बिना "ऑर्गेनिक इंडिया" लोगो का इस्तेमाल पाया गया।

इसके अलावा डाबर होममेड कोकोनट मिल्क पर किया गया "100% शुद्धता" का दावा भी नियमों के खिलाफ पाया गया।

पहले भी दिया गया था सुधार का नोटिस

FSSAI के अनुसार, कंपनी को पहले ही इन दावों और लेबलिंग से जुड़ी कमियों को सुधारने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

हालांकि, नियामक का कहना है कि कंपनी की ओर से संतोषजनक सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इसके बाद FSSAI ने संबंधित उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश जारी किया।

15 दिन में देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट

FSSAI ने डाबर इंडिया को निर्देश दिया है कि वह तय समय सीमा के भीतर अपनी ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी उपलब्ध कराए।

यह कार्रवाई खाद्य उत्पादों पर किए जा रहे दावों, विज्ञापन और लेबलिंग नियमों के पालन को लेकर की गई है। फिलहाल कंपनी की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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