ITR डेडलाइन मिस होने पर जेब होगी ढीली: आज चूके तो कल से देनी होगी इतनी लेट फीस, समझें पेनाल्टी का पूरा गणित

ITR डेडलाइन मिस होने पर जेब होगी ढीली: आज चूके तो कल से देनी होगी इतनी लेट फीस, समझें पेनाल्टी का पूरा गणित

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आ चुकी है और अगर आपने आज रात 12 बजे से पहले अपना ITR फाइल नहीं किया, तो कल से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। टैक्स नियमों के मुताबिक, समय सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस का प्रावधान है। यह जुर्माना आपकी सालाना कमाई पर निर्भर करता है, इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। आइए समझते हैं कि देरी करने पर आपको 1000 रुपये देने होंगे या सीधे 5000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी।

आपकी कमाई और पेनाल्टी का गणित

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, पेनाल्टी की राशि करदाता की कुल सालाना करयोग्य आय (Taxable Income) के आधार पर तय की जाती है। यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो समय सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको अधिकतम 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। यह राहत छोटे करदाताओं को ध्यान में रखकर दी गई है ताकि उन पर वित्तीय बोझ ज्यादा न बढ़े।

कब देना होगा पूरा 5000 रुपये का जुर्माना

अगर आपकी सालाना करयोग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक है और आप आज की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो कल से रिटर्न दाखिल करने पर आपको सीधे 5000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। यह राशि धारा 234F के तहत वसूली जाती है। ध्यान रहे कि अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी बनती है, तो इस लेट फीस के अलावा आपको बकाया टैक्स पर प्रति माह 1 फीसदी की दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है।

लोकल टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी सलाह

देशभर के विभिन्न शहरों, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सुल्तानपुर व अन्य क्षेत्रों के करदाताओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आखिरी घंटों में इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। स्थानीय कर सलाहकारों और सीए (CA) का भी यही कहना है कि रात की अंतिम मिनटों का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपना डेटा वेरिफाई करके रिटर्न सबमिट कर दें, ताकि किसी भी तरह के अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सके।

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