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दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में चेंजेस किया है। ऐसे में सिम खरीदने वालों को नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अन्यथा, नियमों को तोड़ने पर आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।

इस बीच केंद्र सरकार ने फर्जी सिम कार्ड से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. ऐसे में दूरसंचार विभाग ने नए सिम कार्ड नियम जारी किए हैं। नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने थे, पर सरकार ने 2 महीने का एक्सट्रा टाइम दिया था। ऐसे में ये नए नियम अब 1 दिसंबर 2023 से लागू हो रहे हैं।

नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड बेचने वालों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की उचित केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने वालों और बेचने वालों पर एक ही वक्त में कई सिम खरीदने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता एक ही समय में ग्राहकों को कई सिम कार्ड नहीं दे सकते हैं। एक आईडी पर एक लिमिट तक ही सिम कार्ड जारी किए जाएंगे।

नियमों में ये भी है कि सभी सिम बेचने वालों को यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इन सारे कायदे कानूनों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है. साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.
 

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