पटाखों को लेकर CBI की रिपोर्ट को जानकर रह जाएंगे दंग, मामला इतना गंभीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

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हम सब किसी न किसी ख़ुशी के मौके पर पटाखों को जलाते ज़रूर है, आपको बता दें की ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों के निर्माण में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है और प्रथम दृष्टया बेरियम के इस्तेमाल और पटाखों पर लेबल लगाने को लेकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया है।

Fire Crackers

गौरतलब है कि जस्टिस मुकेश कुमार शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि सीबीआई ने जब्त किए गए पटाखों में बेरियम सॉल्ट जैसे हानिकारक रसायन पाए हैं। हिंदुस्तान फायरवर्क्‍स और स्टैंर्डड फायरवर्क्‍स जैसे निर्माताओं ने भारी मात्रा में बेरियम खरीदा और पटाखों में इन रसायनों का इस्तेमाल किया।

वहीँ अदालत ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कारखानों से पटाखों और कच्चे माल के विभिन्न नमूने एकत्र किए गए थे जिन्हें रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। कई पटाखों में बेरियम और बेरियम लवण पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी पाया गया है कि 2019 में बेरियम/बेरियम लवण पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद निर्माताओं द्वारा भारी मात्रा में यह रसायन खरीदे गए। यह भी पाया गया है कि तैयार पटाखों के लेबल से पता चला है कि उनमें रासायनिक संरचना और निर्माण के वर्ष का उल्लेख नहीं था।

इसके साथ ही ​सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तीन मार्च को कहा था कि स्टैंर्डड फायरवर्क्‍स, हिंदुस्तान फायरवर्क्‍स, विनायगा फायरवर्क्‍स इंडस्ट्रीज, श्री मरिअम्मन फायरवर्क्‍स, श्री सूर्यकला फायरवर्क्‍स और सेल्वा विनयगर फायरवर्क्‍स को कारण बताने के लिए निर्देशित किया गया था कि उन्हें प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग के लिए पहले के आदेशों के उल्लंघन को लेकर अवमानना के वास्ते दंडित क्यों नहीं किया जाए।

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