नाबालिग का अपहरण व बलात्कार के आरोपित की जमानत आवेदन कोर्ट ने की खारिज

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मंदसौर, 16 अक्टूबर यूपी किरण। नीमच जिले के जावद स्थित अपर सत्र न्यायाधीश एनएम सिंह मीना की अदालत ने शुक्रवार को एक 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपित लखन (19) पुत्र रामचन्दर बागरी निवासी खोर, तहसील जावद, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।
अपर लोक अभियोजक जगदीश चौहान ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गत 04 जुलाई को फरियादी ने थाना जावद में उसकी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़ित नाबालिग को दस्तयाब किया। पीड़ित ने पूछताछ में बताया कि आरोपित लखन ने उसका अपहरण कर कई बार उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध धारा 366ए, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5(1) 6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपित द्वारा अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा आरोपित की जमानत का विरोध किया। अदालत ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए जमानत खारिज कर दी।

 

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