Covid Guidelines: उत्तर प्रदेश में जारी हुई नई कोविड गाइडलाइंस, इन जगहों पर भी लगा प्रतिबंध

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लखनऊ। देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रोन का खतरा भी बरकरार है। इन सबके बीच प्रदेश की योगी सरकार ने संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए तमाम पाबंदियां लगाने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 9 जनवरी को लखनऊ में COVID-19 समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। इस मीटिंग के बाद अब एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इस आदेश में कई स्थानों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं।

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ये नई कोविड गाइडलाइन

  • यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।
  • सभी शैक्षिक संस्थानों में फिजिकल मोड में कक्षाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है।
  • जिला प्रशासन को हालात पर नजर रखने और वायरस के प्रसार को कम करने के लिए आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी लाभार्थियों को 15 जनवरी तक COVID-19 वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल (ICCC) को पूरी क्षमता से चलाने का भी आदेश दिया गया है।
  • पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों को कोरोना महामारी के हालात का जायजा लेने का आदेश दिया है।

प्रदेश में कोरोना के 8 हजार से ज्यादा मामले

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड के 8,334 नए केस सामने आए हैं जबकि, 335 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान चार लोगों की मौत भी हुई।

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