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cracker ban: पंजाब सरकार ने दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसरों पर राज्य में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियमों की घोषणा की है। इस फैसले के तहत सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है, जिससे प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण की समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार ने ई-कामर्स प्लेटफार्मों जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन को भी पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने या बिक्री की अनुमति नहीं दी है। संयुक्त पटाखों (जैसे शृंखला पटाखे) के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी रोक लागू का गई है।

केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

इस नई नीति के तहत केवल 'ग्रीन क्रैकर्स' की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। ये ग्रीन क्रैकर्स उन यौगिकों से मुक्त होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे बेरियम, लवण, एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंशियम क्रोमेट।

ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से की जाएगी, जो निर्धारित पटाखों का कारोबार करते हैं। इसके अलावा, निर्धारित डेसिबल स्तर से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित है।

पंजाब सरकार ने इस निर्णय के पीछे सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों का हवाला दिया है। 

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