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Up Kiran, Digital Desk: देहरादून में अब शहर के विकास और सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़े कार्यों, जैसे बिजली, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन की भूमिगत लाइन डालने के लिए रात के समय सड़क खोदने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने इस निर्णय के बाद स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने और मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित एजेंसियां अब 10 नवंबर के बाद से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही सड़क खोदने का कार्य कर सकेंगी। इसके अलावा, कार्य के बाद सड़क को समतल और चलने योग्य बनाने की भी अनिवार्यता होगी।

साथ ही, प्रशासन ने कहा है कि शहर में किसी भी प्रकार की असुविधा या अस्त-व्यस्त स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रशासन की क्विक रिस्पॉन्स टीम को सभी स्थलों पर निगरानी रखने का आदेश दिया है। यदि किसी एजेंसी द्वारा तय मानकों से अधिक सड़क कटिंग की जाती है, बैरिकेडिंग में कमी पाई जाती है या सड़क अधूरी छोड़ी जाती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे।

इसके अलावा, जिलाधिकारी ने यूपीसीएल, गेल, एडीबी और यूयूएसडीए जैसी एजेंसियों को भी अपनी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि स्मार्ट सिटी से जुड़े किसी भी उपकरण को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। जिलाधिकारी ने अंत में यह भी कहा, "शहर को अस्त-व्यस्त नहीं रहने देंगे, समयबद्धता और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं।"

इस फैसले के बाद, शहरवासियों को उम्मीद है कि सड़क निर्माण कार्यों में सुधार होगा और रात में होने वाली खुदाई से दिन के समय यातायात में कोई रुकावट नहीं आएगी।