E Filling Income Tax: रिटर्न भरने की तारीख तो बढ़ाई गई पर ब्याज पर राहत नहीं

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने कहा है कि वह 31 जुलाई की समय सीमा के बाद भरे जाने वाले आयकर रिटर्न पर लगने वाले ब्याज की वसूली जारी रखेगा। इस संदर्भ में आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर भुगतान नेट बैंकिंग के जरिये किया जाना है और इसके लिए करदाता को ई-फाइलिंग पोर्टल (E Filling Income Tax) के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, जिसमें दिक्कत आ रही है। लिहाजा 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने वाले करदाताओं को बकाये कर पर हर महीने 1 फीसदी की दर से ब्याज भुगतान करना होगा।

Income Tax - E Filling Income Tax

कानून में संशोधन करने की मांग (E Filling Income Tax)

आयकर विभाग ने अपने नए पोर्टल में दिक्कत को देखते हुए रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर जरूर कर दिया है, लेकिन देरी से भरे जाने वाले रिटर्न पर लगने वाले ब्याज में कोई राहत नहीं दी है। इस बाबत आयकर विभाग ने स्पष्ट्रीकरण दिया है।उल्लेखनीय है कि आयकर जमा करने वाले विभिन्न वर्ग आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज देनदारी पर राहत देने के लिए कानून में संशोधन करने की मांग कर रहे थे। (E Filling Income Tax)

9 सितंबर के अपने परिपत्र में सीबीडीटी ने आईटीआर भरने और अन्य समय सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए कहा, तारीखों का विस्तार धारा 234 पर लागू नहीं होगा जो आईटीआर भरने में देरी होने पर ब्याज भुगतान से संबंधित है। यानी, ब्याज में करदाताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि, परिपत्र में कहा गया है कि 1 लाख रुपये से कम की स्व-आकलन कर देनदारी वाले छोटे करदाताओं और कुछ कुछ वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से राहत प्रदान की जाएगी। (E Filling Income Tax)

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