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सितंबर का महीना जाने को है। अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से पैसों से जुड़े कई कायदे कानून बदलने जा रहे हैं। इसका डॉयरेक्ट असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. इन नियमों की जानकारी आपके लिए जरूरी है. यदि नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको 1 अक्टूबर से होने वाले इन चेंजेस के बारे में सूचना देने जा रहे हैं। जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या कायदे कानून चेंज होने जा रहे हैं।

पहला बदलाव

आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए सितंबर 2023 तक की डेडलाइन दी है. इसके बाद ये नोट काम नहीं करेंगे. ऐसे में 2000 रुपये का नोट अवश्य बदल लें. अगर आप अगले महीने से विदेशी टूर पैकेज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 7 लाख रुपये से कम कीमत का टूर पैकेज खरीदने पर आपको 5 % टीसीएस देना होगा। साथ ही 7 लाख से ज्यादा के टूर पैकेज पर 20 % टीसीएस देना होगा.

दूसरा बदलाव

सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों में नामांकन अनिवार्य कर दिया है। इसका टाइम पीरियड 30 सितंबर 2023 है. यदि इस तिथि तक कोई खाताधारक नामांकन नहीं करता है तो एक अक्टूबर से खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप डीमैट और ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इससे पहले सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों के नामांकन के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की थी, जिसे बाद में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

तीसरा बदलाव

अब छोटी बचत योजनाओं में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि में आधार की जानकारी जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फौरन बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं और ये सूचना दें। अन्यथा ये खाते 1 अक्टूबर 2023 से फ्रीज कर दिए जाएंगे।

 

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