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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से करारा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने पेश न होने पर अदालत में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है। दरअसल, ईडी ने केजरीवाल को पांच समन भेजे, लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए अदालत में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।

सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश ने कहा था कि ईडी ने केजरीवाल को अलग-अलग तिथियों पर पांच बार समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने का मौका दिया है, लेकिन वे हर बार समन का पालन करने में असमर्थ रहे है और जानबूझ कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी तय की थी। 

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