'काला हिरण' फिल्म विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला

'काला हिरण' फिल्म विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला

बहुचर्चित आगामी फिल्म 'काला हिरणः द बैटल फॉर लीगेसी' को लेकर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और फिल्म निर्माता अमित जानी के बीच कानूनी जंग तेज हो गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अभिनेता सलमान खान को औपचारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले की दोहरी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने इस पूरे विवाद पर सलमान खान से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की है।

सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता अमित जानी के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए दलील दी कि सलमान खान ने इस फिल्म की रिलीज, टीजर और प्रचार सामग्री पर रोक लगाने के लिए पहले से ही एक दीवानी मुकदमा दायर कर रखा है। निर्माता की ओर से तर्क दिया गया कि एक ही विषय यानी 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकार) के कथित उल्लंघन को आधार बनाकर दो अलग-अलग मुकदमे चलाना कानूनी दृष्टि से अनुचित है। इसी आधार पर निर्माता पक्ष ने सलमान खान द्वारा दायर किए गए नए मुकदमे की अदालती कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की गुहार लगाई है।

विवाद की जड़ में सलमान खान का वह एतराज है, जिसमें उन्होंने फिल्म के निर्माण, शीर्षक और प्रचार सामग्री को अपनी छवि के खिलाफ बताया है। अभिनेता का आरोप है कि फिल्म में वर्ष 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण और उनके निजी जीवन की संवेदनशील घटनाओं के संदर्भों को बिना अनुमति के व्यावसायिक रूप से भुनाने की कोशिश की जा रही है, जो सीधे तौर पर उनके व्यक्तित्व अधिकारों का हनन है। वहीं, इससे पूर्व की सुनवाई में निर्माता के वकील ने स्पष्ट किया था कि फिल्म को अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मंजूरी नहीं मिली है और न ही इसका आधिकारिक ट्रेलर जारी हुआ है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 27 जुलाई को उच्च न्यायालय ने सलमान की याचिका पर संज्ञान लेते हुए फिल्म के टीजर के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगा दी थी।