Fodder scam case: बिहार के पूर्व सीएम एवं रादज अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिन्हें मंगलवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी का दोषी ठहराया गया है, 21 फरवरी को सजा की घोषणा के लिए सुनवाई निर्धारित की गई है।
लालू के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को सजा (Fodder scam case) की घोषणा के लिए 21 फरवरी को रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी।
चारा घोटाला मामले में सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाते हुए राजद नेता को दोषी पाया। सीबीआई कोर्ट ने 36 लोगों को तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई है।
डोरंडा कोषागार (Fodder scam case) मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने कहा कि रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा दी गई है। लालू प्रसाद यादव को अपराधी ठहराया गया है। उन्हें सजा की मात्रा की घोषणा की जानी बाकी है। इससे पहले बीते वर्ष अप्रैल में, झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित मामलों में से एक दुमका कोषागार से धोखाधड़ी से निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो को जमानत दे दी थी, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।
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