रेलवे ने अहम निर्णय़ लिया है। रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब ट्रेन हादसे में अगर किसी यात्री की जान चली जाती है या घायल हो जाता है तो उसे पहले से 10 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। इस बीच, रेलवे ने आखिरी बार ग्रेच्युटी अनुदान के फंड को 2012 और 2013 में संशोधित किया था।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल हुए यात्रियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रथम दृष्टया रेलवे की देनदारी के कारण मानवयुक्त समपारों पर दुर्घटना के शिकार लोगों को ज्यादा मुआवजा भी मिलेगा। रेलवे के अनुसार संशोधित सब्सिडी राशि 18 सितंबर से लागू होगी।
कितने रुपये मिलेंगे?
रेलवे और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों के परिजनों को अब 50,000 रुपये के बजाय 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 25 हजार रुपये के बजाय 2।5 लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही मामूली चोट वाले यात्रियों को 5,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये मिलेंगे। रेलवे के अनुसार, किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में मृतक, गंभीर रूप से घायल और मामूली रूप से घायल यात्रियों के परिजनों को क्रमश: 1।5 लाख रुपये, 50 हजार रुपये और 5 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा।
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