सिम कार्ड को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अगर नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका नंबर

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इंडिया में सिम कार्ड को लेकर भी कई प्रकार के कानून हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को खबर नहीं है। सूचना की कमी में लोग धड़ाधड़ सिम कार्ड खरीदते जाते हैं, किंतु आपका यह फैसला आपको मुश्किल में डाल सकता है।

SIM CARD

इंडिया में कोई शख्स अपने नाम पर अधिकतम नौ सिम कार्ड रख सकता है। इससे ज्यादा सिम कार्ड रखने की प्रक्रिया अलग है। एक आईडी कार्ड पर सिम कार्ड की संख्या को लेकर भारत सरकार ने अब नया आदेश जारी किया है। आईये जानते हैं इसके बारे में…

केंद्र सरकार की ओर से जारी एक नए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी के पास नौ से ज्यादा सिम कार्ड है तो उसे कैंसिल किया जाए। Department of Telecommunications की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर, असम समे उत्तर-पूर्व राज्य के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड रख सकते हैं, वहीं अन्य सर्किल के कई लोग अपने नाम पर नौ सिम कार्ड रख सकते हैं।

ऐसा ना करने पर बंद हो जाएगा सिम

डिपार्टमेंट की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक आदेश दिया गया है कि जिन यूजर्स के पास नौ से अधिक सिम कार्ड हैं उन्हें एक नोटिफिकेशन भेजा जाए। 9 से ज्यादा सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कराया जाए।

ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल (फ़ोन से की जाने वाली कॉल) को 30 दिनों के भीतर बंद की जाए और इनकमिंग कॉल को 45 दिनों तक रखा जाए। यदि आपके पास 9 से अधिक सिम कार्ड हैं तो आपको फिर से वेरिफाई कराना होगा। यदि कोई यूजर नोटिफिकेशन के बाद भी सिम को वेरिफाई नहीं कराता है तो 60 दिनों के भीतर उसका सिम बंद कर दिया जाएगा।

 

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