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Amritpal Brother Case: लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह और उनके सहयोगी लवप्रीत सिंह की जमानत पर फैसला 25 जुलाई को होगा। हरप्रीत सिंह और उसकी जमानत पर फिल्लौर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मीनाक्षी महाजन की अदालत में सुनवाई हुई. जब प्रतिवादी ने जमानत के लिए दलील दी तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. प्रतिवादियों को 25 जुलाई को राहत मिलने की उम्मीद है।

आरोपी के वकील गुरदीप सिंह ने बताया कि उनकी जमानत के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि नशीला पदार्थ बहुत कम मात्रा में मिला था. इसके साथ साथ पुलिस कोई ठोस तर्क पेश नहीं कर सकी. देर शाम कोर्ट ने 25 जुलाई की तारीख तय की है. न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद फिल्लौर पुलिस ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया और दो दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर ली।

तत्पश्चात, पुलिस की ओर से कोई विशेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आरोपियों को दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बचाव पक्ष के वकील गुरप्रीत सिंह ने बताया कि शनिवार को जमानत याचिका पर बहस नहीं होने के कारण 23 जुलाई को सुनवाई हुई. मंगलवार को अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं और फैसले के लिए 25 जुलाई का दिन तय किया. आरोपियों को पुलिस ने 11 जुलाई को फिल्लौर में कार में नशा लेते हुए अरेस्ट किया था। पुलिस ने चार ग्राम बर्फ नष्ट कर दी।
 

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