
पंजाब ।। हनीप्रीत (Honeypreet) को बात करने की अनुमति तो मिल गई है लेकिन इन दोनों नंबर पर कॉल के दौरान जेल विभाग की नजर रहेगी। हनीप्रीत (Honeypreet) की तरफ से कोर्ट में भी आश्वासन दिया गया कि फोन पर किसी तरह की कोई गैरकानूनी बात नहीं होगी।
हनीप्रीत (Honeypreet) ने जेल में फोन की सुविधा न देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जब अन्य कैदियों को बात करने इजाजत है तो उसको क्यों नही। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि जेल नियमों के अनुसार कैदी दो नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में हनीप्रीत (Honeypreet) को भी बात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। हनीप्रीत (Honeypreet) ने हाईकोर्ट में वे दो नंबर भी दे दिए थे जिन पर बात करना चाहती है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नियमों के मुताबिक, हनीप्रीत (Honeypreet) को जेल से फोन पर बात करने की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल में जब प्रावधान है तो किसी कैदी को उसके माता-पिता से बात करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
फोटो- फाइल
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