नई दिल्ली। अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट (Ppf Account) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है। पीपीएफ अकाउंट क लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है जिसका सीधा निवेशकों पर पड़ेगा।
ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किये गए एक बयान ने बताया गया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही शख्स की तरफ से खोले गए दो या इससे अधिक पीपीएफ अकाउंट (Ppf Account) को एक साथ मर्ज नहीं किया जा सकेगा। (Currency)
2019 के नियमों का हवाला दिया गया
वीट मंत्रालय की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि पीपीएफ अकाउंट का संचालन करने वाले संस्थान 12 दिसंबर या इसके बाद खोले गए पीपीएफ अकाउंट (Ppf Account) को मर्ज करने अनबंधी आवेदन न भेजे। इसके पीछे पीपीएफ के साल 2019 के नियमों का हवाला दिया गया है। (Currency)
एक ही खाता रहेगा एक्टिव
ओएम जारी होने के बाद पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद खोले गए दो या दो से अधिक पीएफ अकाउंट (Ppf Account) में से एक ही खाता सक्रिय रहेगा। बाकी खातों को बंद कर दिया जाएगा और बंद किये जाने वाले खतों की रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। (Currency)
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