सुप्रीम कोर्ट से IPS परम बीर सिंह को बड़ा झटका, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी परम बीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने परम बीर सिंह को बांबे हाईकोर्ट जाने को कहा है।
Supreme Court and Parambir Singh
सुनवाई के दौरान परम बीर सिंह की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम आज दोपहर बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं लेकिन कोर्ट आदेश दे कि हाईकोर्ट कल ही सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

याचिका में कही थी ये बात

परम बीर सिंह ने अपनी याचिका में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अपने आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका में परम बीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से खुद को ट्रांसफर किए जाने की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त करने की भी मांग की गई थी।

ये है मामला

बता दें कि हाल ही में मुकेश अंबानी के घर के पास से विस्फोटक बरामद होने के मामले में पुलिस अधिकारी वाजे की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने परम बीर सिंह को राज्य के डीजीपी के पद से हटा दिया था। उसके बाद परम बीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर अनिल वाजे से पैसे की वसूली का आरोप लगाया।
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